फूड सेक्टर के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, आपके पास पहले से ही एक लाइसेंस होगा. और अगर आप पिछले खाद्य अधिनियमों के अंतर्गत बने लाइसेंस के आधार पर व्यापार कर रहे हैं, तो आपको एफएसएस एक्ट 2006 के अंतर्गत एक लाइसेंस में बदलना होगा. अगर आपने यह अभी तक नहीं किया है तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है.
एफएसएसएआई ने दिनांक 13 जुलाई 2016 की अधिसूचना एक द्वारा फूड सेफ्टी और स्टैण्डर्ड (फूड बिजनेस के लाइसेंस और पंजीकरण) रेगुलेशन, 2011 संशोधन किए हैं, जो फूड लाइसेंस पाने के लिए एक समय अवधि से संबंधित है. इन नियमों के माध्यम से, एफएसएसएआई ने फूड बिजनेस के लिए लाइसेंस पाने के लिए समय सीमा को छह महीनों से बढ़ाकर रेगुलेशन के प्रभाव में आने की दिनांक से साठ महीनों तक कर दिया है, जो वर्ष 2011 है, जिससे अधिकतम फूड ऑपरेटर को लाइसेंस मिल सके.
अगर आप वर्ष 2011 से लाइसेंस हासिल करने के लिए समय अवधि को गिनते हैं तो आपको अहसास होगा कि समय बीत रहा है. कुछ सप्ताह पहले, एफएसएसएआई ने घोषणा की है कि वे अब पिछले एक्ट के अंतर्गत हासिल लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन को बदलने के लिए वे 4 अगस्त 2016 से अधिक तारिख नहीं बढ़ाएंगे. तो अगर आपको अपने पुराने लाइसेंस को एफएफएस एक्ट 2006 में बदलने की जरूरत है तो आपको तेजी से काम करना होगा. अपने नए लाइसेंस के लिए तुरंत ही आवेदन करें क्योंकि लाइसेंस ही आपको यह आत्मविश्वास देगा कि आप एफएसएसएआई में सक्षम हैं औरजिससे आप अपने व्यापार पर सफलता पूर्वक ध्यान दे सकें. आपको एक विश्वसनीय फूड बिजनेस के रूप में उपभोक्ताओं का भरोसा भी मिलेगा.
एक बिजनेस ऑपरेटर के रूप में आप हमेशा से ही एक बढ़िया व्यापार चाहते होंगे और आप एक ब्रांड का नाम बनाना चाहेंगे. इसे हासिल करने के एक तरीकों में से है आपके पास एक वैध लाइसेंस का होना. कई व्यापारी तो अपने लाइसेंस को सबसे पहले डिस्प्ले करते हैं क्योंकि यह उनके एक वैध फूड व्यापार के रूप में उनकी विश्वसनीयता को स्थापित करता है. वैध लाइसेंस हासिल नहीं करने वाले फूड व्यापारों को नियमों के अनुसार दंड दिया जा सकता है. यह आपके लिए ही फायदेमंद है कि आप एफएसएसएआई नियमों का पालन करें और दिमाग की शान्ति हासिल करने के साथ ही अपने व्यापार को एक सफल उपक्रम बना सकते हैं क्योंकि इससे आपको उपभोक्ता का भरोसा मिलता है.
त्वरित संवाद और खूब दूरी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं ने उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक कर दिया है, और उन्हें एफएसएसएआई और फूड लाइसेंस की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक कर दिया है. अधिकतर उपभोक्ता अब लाइसेंस वाले फूड आउटलेट से ही सामान खरीदकर खाना चाहते हैं, माने संस्थान एफएसएसएआई से मान्यता प्राप्त हैं और खाना न केवल सुरक्षित है बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले भी हैं. अधिकतर उपभोक्ता अब खाने पीने के प्रति जागरूक हो गए हैं और अब वे ऐसा भोजन चाहते हैं जिसमें मिलावट न हो और जो साफ हो और साफ सफाई से तैयार हुआ हो. एक लाइसेंसीकृत संसथान ही उपभोक्ताओं का भरोसा आसानी से जीत सकता है और जिसे वे नियमित आधार पर भुनाते रहते हैं.
फ़ूड रेगुलेटर और उपभोक्ता भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हालाँकि यह फूड बिजनेस ओपरेटर के हित में ही होता है कि वे भोजन की सुरक्षा में खुद ही भाग लें. एफएसएसएआई केवल तभी लाइसेंस देता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि संस्थान जरूरी नियामक आवश्यकताओं के अनुसार हों. तो इस बात की पूरी जिम्मेदारी केवल फूड बिजनेस ऑपरेटर की है कि वह एफएसएसएआई सक्षम हो जिससे उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक लाइसेंस प्रदान किया जा सके.
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