फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार सेन्ट्रल अथॉरिटी के अंतर्गत लाइसेंस हासिल करने के लिए आवदेन के लिए योग्यता मानकों की घोषणा 5 मार्च 2012 को जारी हुए पत्र में की गयी थी. विविध हितधारकों के सुझावों के आधार पर संशोधित निम्न तालिका दिनांक 11 जून 2013 को एफएसएसएआई के द्वारा जारी पत्र के स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय लाइसेंस के अंतर्गत फूड बिजनिस गतिविधियों की श्रेणी बताती है.
क्रम संख्या | खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां/ फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट्स | क्षमता / कारोबार के आधार पर केंद्रीय लाइसेंस के लिए मौजूदा मानदंड | सुझाव |
1 | हैंडल या प्रोसेस के लिए तैयार उपकरणों वाकी दूध ठंडा करने वाली इकाइयों सहित डेरी यूनिट्स | 50,000 लीटर से अधिक तरल दूध / प्रति दिन या प्रति वर्ष 2500 मीट्रिक टन दूध की क्षमता | कोई बदलाव नहीं |
2 | तेल एक्सपेलर यूनिट सहित रिफाईनरी और साल्वेंट निकालने की प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति तेल पैदा करने वाली इकाइयां और वनस्पति तेल प्रोसेसिंग यूनिट्स | प्रति दिन 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता रखने के लिए | कोई बदलाव नहीं |
3 | स्लॉटर यूनिट्स | बड़े जानवर: 50 से अधिक बड़े जानवर भेड़ और बकरियों सहित छोटे जानवर: 150 या अधिक पोल्ट्री बर्ड: प्रति दिन 1000 या अधिक |
कोई बदलाव नहीं |
4 | मांस प्रसंस्करण इकाइयां | प्रति दिन 500 किलोग्राम मांस या प्रति वर्ष 150 मीट्रिक टन की क्षमता | कोई बदलाव नहीं |
5 | रिपैकर और रिलाबेलर सहित उपरोक्त उल्लेख नहीं की गयी सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां | अनाज, साबुत अनाज और दाल मिलिंग इकाइयों को छोड़कर 2 लाख से अधिक प्रति दिन दिन की क्षमता | कोई बदलाव नहीं |
6 | 100% निर्यात उन्मुखी इकाइयों | सभी (प्रत्येक ईओयू को एक केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करना है) | कोई बदलाव नहीं |
7 | खाद्य पदार्थों और वाणिज्यिक उपयोग के लिए एडिटिव सहित खाद्य पदार्थों का आयात करने वाले आयातक | सभी (प्रत्येक आयातक को एक केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करना है) | कोई बदलाव नहीं |
8 | फूड बिजनेस ऑपरेटर जो किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनमें ऐसे घटक या पदार्थ होते हैं, या ऐसी तकनीक और प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिनमें सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है, या जिनका इतिहास सुरक्षित प्रयोग का नहीं है या वे भोजन जिनमें वे घटक हैं जो देश में सबसे पहली बार लाए गए हैं | सभी | कोई बदलाव नहीं |
9 | स्टोरेज (कंट्रोल्ड एटमोस्फियर को छोड़कर + ठंडा) | प्रति वर्ष 50,000 मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता | प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार |
10 | स्टोरेज (शीत + रेफ़्रिजरेटेड) | प्रति वर्ष 10,000 मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता | प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार |
11 | स्टोरेज (कंट्रोल्ड एटमोस्फियर + ठंडा) | प्रति वर्ष 1,000 मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता | प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार |
12 | होलसेलर | प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार | प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार |
13 | रिटेलर | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार |
14 | डिस्ट्रीब्यूटर | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार |
15 | सप्लायर | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार |
16 | कैटरर | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार |
17 | ढाबा या कोई अन्य खाद्य वेंडिंग प्रतिष्ठान | केवल तभी लागू जब एक से अधिक राज्य में परिचालन कर रहा है और जिसका कारोबार प्रतिवर्ष 12 लाख से अधिक का हो | ——– |
18 | क्लब / कैंटीन | केवल तभी लागू जब एक से अधिक राज्य में परिचालन कर रहा है और जिसका कारोबार प्रतिवर्ष 12 लाख से अधिक का हो | ——– |
19 | होटल | पांच सितारा या अधिक | कोई बदलाव नहीं |
20 | रेस्टोरेंट | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार |
21 | ट्रांसपोर्टर | 100 से अधिक वाहन / वैगन या 30 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार | कोई बदलाव नहीं |
22 | बाजार | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार |
23 | रेलवे, वायु और हवाई अड्डे, बंदरगाह, सेना आदि जैसे केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के तहत प्रतिष्ठानों और इकाइयों में फ़ूड केटरिंग सर्विस। | जो सभी केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करना है। | ——– |
कृपया ध्यान दें:
- यदि एफबीओ दो या दो से ज्यादा राज्यों में काम कर रहा है, तो उसे राज्य या केंद्र से ऊपर बताए गए विशेष स्थान के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार प्रत्येक स्थान के लिए हेड ऑफिस /रजिस्टर्ड ऑफिस और अलग लाइसेंस / पंजीकरण के लिए एक अतिरिक्त केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करना होगा
- प्रत्येक स्थान को अलग लाइसेंस / पंजीकरण जारी किया जाएगा (ट्रांसपोर्टर को छोड़कर जहां एक लाइसेंस / पंजीकरण एकल ट्रांसपोर्टर के सभी वाहनों के लिए जारी किया जाएगा)
Bankim says
Document for renewal of fssai……. Which documents we have to provide for renewal of licence fssai
FSH Team says
Hi,
Please read through the following link: http://foodsafetyhelpline.com/2014/01/what-are-the-documents-required-to-obtain-a-license-what-is-the-documentation-for-renewal-or-for-transfer-of-a-license/