फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार सेन्ट्रल अथॉरिटी के अंतर्गत वस्तुओं को स्पष्ट करती हुई तालिका के अनुसार स्टेट लाइसेंस के मानकों के अंतर्गत फूड बिजनेस ऑपरेटर की पात्रता परिभाषित की गयी है, निम्न तालिका विविध हितधारकों से सुझाव बतलाती है:
क्रम संख्या | खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां/ फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट्स | क्षमता / कारोबार के आधार पर केंद्रीय लाइसेंस के लिए मौजूदा मानदंड | सुझाव |
1 | हैंडल या प्रोसेस के लिए तैयार उपकरणों वाकी दूध ठंडा करने वाली इकाइयों सहित डेरी यूनिट्स | 500 से अधिक और50,000 लीटर से अधिक तरल दूध / प्रतिदिन | प्रति वर्ष 501 से 50,000 एलपीडी दूध या 2.5 मिलियन टन से 2500 मीट्रिक टन ठोस दूध |
2 | तेल एक्सपेलर यूनिट सहित रिफाईनरी और साल्वेंट निकालने की प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति तेल पैदा करने वाली इकाइयां और वनस्पति तेल प्रोसेसिंग यूनिट्स | प्रति दिन 2 मीट्रिक टन से अधिक और 12 लाख प्रतिवर्ष से अधिक तक | Up प्रति दिन 2 मीट्रिक टन और प्रतिदिन 100लीटर/किग्रा से अधिक |
3 | स्लॉटर यूनिट्स | बड़े जानवर: 2 से अधिक और 50 तक
भेड़ और बकरियों सहित छोटे जानवर: 10 से अधिक और 150 तक |
कोई बदलाव नहीं |
4 | मांस प्रसंस्करण इकाइयां | प्रति दिन 500 किलोग्राम मांस या प्रति वर्ष 150 मीट्रिक टन की क्षमता | कोई बदलाव नहीं |
5 | रिपैकर और रिलाबेलर सहित उपरोक्त उल्लेख नहीं की गयी सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां | अनाज, साबुत अनाज और दाल मिलिंग इकाइयों सहित 100 किग्रा/लीटर और 2 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता | कोई बदलाव नहीं |
6 | स्टोरेज (कंट्रोल्ड एटमोस्फियर को छोड़कर + ठंडा) | 50,000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले | 12 लाख से अधिक और प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये तक का कारोबार |
7 | स्टोरेज (शीत + रेफ़्रिजरेटेड) | 10,000 मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता वाले | 12 लाख से अधिक और प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये तक का कारोबार |
8 | स्टोरेज (कंट्रोल्ड एटमोस्फियर + ठंडा) | 1,000 मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता | 12 लाख से अधिक और प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये तक का कारोबार |
9 | होलसेलर | प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये तक का कारोबार | 12 लाख से अधिक और प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये तक का कारोबार |
10 | रिटेलर | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार | 12 लाख से अधिक और प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार |
11 | डिस्ट्रीब्यूटर | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार | 12 लाख से अधिक और प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार |
12 | सप्लायर | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार | 12 लाख से अधिक और प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार |
13 | कैटरर | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार | 12 लाख से अधिक और प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार |
14 | ढाबा या कोई अन्य खाद्य वेंडिंग प्रतिष्ठान | प्रतिवर्ष 12 लाख से अधिक का कारोबार | कोई बदलाव नहीं |
15 | क्लब / कैंटीन | प्रतिवर्ष 12 लाख से अधिक का कारोबार | कोई बदलाव नहीं |
16 | होटल | 4 सितारा तक | कोई बदलाव नहीं |
17 | रेस्टोरेंट | 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार | 12 लाख से अधिक और प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार |
18 | ट्रांसपोर्टर | 100 से अधिक वाहन / वैगन या 30 करोड़ रुपए तक का कारोबार | 100 से अधिक वाहन / वैगन या 12 लाख से अधिक और 30 करोड़ रुपए तक का कारोबार |
19 | बाजार | प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार | 12 लाख से अधिक और प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये तक का कारोबार |
कृपया ध्यान दें:
- यदि एफबीओ दो या दो से ज्यादा राज्यों में काम कर रहा है, तो उसे राज्य या केंद्र से ऊपर बताए गए विशेष स्थान के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार प्रत्येक स्थान के लिए हेड ऑफिस /रजिस्टर्ड ऑफिस और अलग लाइसेंस / पंजीकरण के लिए एक अतिरिक्त केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करना होगा
- प्रत्येक स्थान को अलग लाइसेंस / पंजीकरण जारी किया जाएगा (ट्रांसपोर्टर को छोड़कर जहां एक लाइसेंस / पंजीकरण एकल ट्रांसपोर्टर के सभी वाहनों के लिए जारी किया जाएगा)
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